बेगूसराय। वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बेगूसराय जिले में जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में सोमवार की सुबह 10 बजे एडीआर भवन से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकार,बेगूसराय ऋषिकांत ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य सहित दर्जनों अधिकार मित्र और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) मौजूद रहे।प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और इसके माध्यम से मामलों के त्वरित समाधान के प्रति जागरूक किया जाएगा।
सुलहनीय मामलों के शीघ्र निष्पादन की अपील
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और सुलहनीय मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम लोगों से अपील की जा रही है कि यदि उनका कोई सुलह योग्य मामला लंबित है, तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर आपसी सहमति से उसका त्वरित और किफायती समाधान करा सकते हैं।लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराना है।इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर विवादों का सरल और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
जिले के इन न्यायालयों में भी होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय बेगूसराय के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जाएगा। इसके तहत तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी अनुमंडल न्यायालयों के अलावा रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इन मामलों का हो सकता है निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निष्पादन कराया जा सकता है। इनमें प्रमुख रूप से आपराधिक सुलहनीय वाद- मोटर दुर्घटना दावा वाद- वैवाहिक वाद, तलाक को छोड़कर- दुर्घटना से संबंधित मामले- वन विभाग से जुड़े सुलह योग्य मामले- अन्य सुलहनीय एवं समझौता योग्य मामले शामिल हैं।
समय और खर्च दोनों की बचत
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान करा सकते हैं। इससे मामलों के निपटारे में लगने वाले समय और खर्च में कमी आती है तथा पक्षकारों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर मिलता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय की ओर से जिलेवासियों से अपील की गई है कि यदि उनका कोई सुलहनीय मामला लंबित है, तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ जरूर उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवाद का त्वरित समाधान कराएं।






